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नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान समेत सभी नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान मंगलवार को इस मामले के सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था। दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था।
इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपितों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपित रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था।
वसूली के मामले में 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर, 2024 की रात में गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी की थी, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह