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बिलासपुर, 5 अगस्त (हि.स.)।महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपित गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। जिसपर 24 जुलाई 2024 को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पिछली 24 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने अपनी जिरह की थी। वहीं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके मंगलवार को सुनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी से मिली जानकारी के अनुसार सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित गोविन्द केडिया की याचिका खारिज कर दी है।
ईडी के अनुसार केडिया महादेव बेटिंग एप के प्रमोटरों में से एक था और विकास छापरिया जो कि एक प्रमुख आरोपित है उससे संबंध है। बीते 7 दिसंबर 2024 को रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में गोविंद केडिया को पेश किया गया था और रिमांड में भी लिया गया था और आगे की कार्रवाई की गई थी।
हिन्दुस्थान समाचार / Upendra Tripathi