दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय जन संघ की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो


नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)। अखिल भारतीय जन संघ ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने अखिल भारतीय जन संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को करने का आदेश दिया।

अखिल भारतीय जन संघ की ओर से वकील प्रणय रंजन ने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था। अखिल भारतीय जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न का आवंटन करने की मांग की थी। इसके बाद 5 जुलाई को दोबारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की गई, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद अखिल भारतीय जन संघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि अखिल भारतीय जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर अखिल भारतीय जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया, तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह