करौली क्रिकेट संघ को लेकर खेल सचिव के आदेश पर रोक
कोर्ट


जयपुर, 12 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिला क्रिकेट संघ को भंग करने से जुडे मामले में खेल सचिव के गत 6 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश करौली जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि गत 18 मार्च को सहकारिता रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया था। इस आदेश को खेल सचिव के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। खेल सचिव ने 23 मार्च, 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए 18 मार्च के आदेश पर तीस मई तक रोक लगा दी थी। वहीं खेल सचिव ने 6 जून को प्रकरण की सुनवाई करते हुए पूर्व में दिए स्टे को वापस लेते हुए प्रकरण की सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि खेल सचिव को मामले की सुनवाई करते हुए विस्तृत आदेश कारण सहित पारित करना था। इसके बावजूद उन्होंने मशीनी अंदाज में आदेश जारी कर स्टे वापस ले लिया। ऐसे में खेल सचिव के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने खेल सचिव के 6 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारीक