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नैनीताल, 13 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने 19 साल की जूडो प्रशिक्षु खिलाड़ी की ओर से कोच पर प्रशिक्षण के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि नियत की है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी जूडो प्रक्षिशु खिलाड़ी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वह जूडो कराटे में नेशनल खिलाड़ी है। पिछले सात साल से वह देहरादून में सविता गुरंग की देखरेख में प्रशिक्षण ले रही थीं। याचिका में कहा कि 2024 में उसका चयन नेशनल खेलने के लिए भोपाल में हो रहे प्रशिक्षण के लिए हुए था लेकिन सविता गुरंग ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए भोपाल जाने के बजाय मुरादाबाद के कोच सतीश शर्मा के पास भेज दिया। जो सविता गुरंग के भी कोच रहे हैं। याचिका में कहा कि प्रशिक्षण के दौरान 12 मार्च 2025 को सतीश शर्मा उसे अपने खेतों पर बने फार्म हाउस में ले गए। जहां उन्होंने फार्म हाउस के गेट बंद कर दिए और मसाज करने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया। मना करने पर नेशनल में न खेलने देने व कॅरियर खराब करने की धमकी देकर कहा कि उसे भोपाल नहीं जाने देंगे। बाद में जब वह नेशनल खेलने के लिए गई तो मानसिक स्थित खराब होने के कारण वह प्रतियोगिता से बाहर हो गई। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाए और दोषी को सजा दिलाई जाए। याचिका में कहा कि इस संबंध में पीड़िता ने देहरादून के रायपुर थाने में 28 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कराया है। जिसे देहरादून पुलिस ने थाना भोजपुर मुरादाबाद स्थानांतरित कर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता