घर में घुसकर मारपीट के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 13 जून (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय राजीव सिंह ने घर में घुसकर मारपीट करने के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिनमें दो लैंगिक अपराध के भी दोषी है।

मामला थाना शिकोहाबाद के एक गांव का 22 अगस्त 2020 का है। पीडित ने अभियोग दर्ज कराया कि गांव के निवासी राशन डीलर रामखिलाड़ी, श्रीकृष्ण उर्फ चंदन, आकाश, अशोक एवं रामनरेश गाली गलौज करते हुए जबरन घर मे घुस आए। पिता की तलाश करने के साथ घर पर मौजूद बहनों के साथ गाली गलौज अभद्रता करने लगे। राशन के कोटे की शिकायत करने का आरोप लगाते हुए उक्त लोगों ने तमंचा, सरिया, लाठी डंडों से मारपीट की। आरोप लगाया कि बहनों के साथ अभद्रता की। बहनों को बचाने का प्रयास किया तो रामखिलाड़ी ने तमंचा से फायर कर दिया। आस-पास के लोग आए तो जान से मारने की धमकी देते हुए सभी फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय राजीव सिंह के यहां हुई। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने की। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीशपॉक्सो एक्ट तृतीय राजीव सिंह ने पांचों को घर में घुसकर मारपीट का दोषी माना। कोर्ट ने सभी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर कुल 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़