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फिरोजाबाद, 13 जून (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के तीन दोषियों को दो वर्ष दो माह-दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है।
थाना रामगढ़ पुलिस ने सन 2020 में अरमान उर्फ गुड्डू पुत्र चमन खां, साबिर पुत्र मुन्ना तथा शफीक पुत्र दिन मोहम्मद निवासी अब्बास नगर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी माना। न्यायालय ने प्रत्येक काे दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़