Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मुरादाबाद, 12 जून (हि.स.)। मुरादाबाद की अपर जिला जज छाया शर्मा की अदालत ने एक वर्ष पूर्व चरस की तस्करी में गुरुवार को दोषसिद्ध आरोपित बिहार निवासी महिला व पुरुष को 13-13 माह की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषसिद्ध दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
26 जून 2024 को एसटीएफ बरेली यूनिट के एसआई राशिद हुसैन ने सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा बाजार थाना क्षेत्र के भभटा निवासी विंध्याचल राउत और नैसा खातून को को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से अफीम बरामद की गई थी। दोनों ग्राहक को अफीम पहुंचाने के लिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई एडीजे छाया शर्मा की अदालत में चली। अदालत ने आज दोनों को दोषी करार देते हुए 13-13 माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 20-20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल