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फिरोजाबाद, 12 जून (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण के मालवीय नगर निवासी पप्पू नलकूप आपरेटर की नौकरी करता था। उसे मोहल्ले के ही दो युवक 30 अक्टूबर 2020 को घर से बुलाकर ले गए थे। उसके बाद वह लौट कर नहीं आया। पप्पू की पत्नी ने दोनों युवकों के घर जाकर पता किया तो उन लोगों ने उसे भगा दिया। बाद में पप्पू का शव मिला उसकी पत्थर से हमला कर हत्या की गई थी।
पप्पू की पत्नी विपिन देवी ने बबलू पुत्र राम भरोसी तथा विजय उर्फ कल्लू पुत्र हरिओम निवासी मालवीय नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 सुनील कुमार द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बबलू व विजय को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 55-55 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि मिलने पर 60 हजार रुपया मृतक की पत्नी को देने के आदेश भी दिए है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़