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सुलतानपुर, 12 जून (हि.स.)। जिले की पाॅक्सो कोर्ट ने थाना गोसाईंगज के दुष्कर्म के आरोपित मो. अख्तर पर दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की सजा सुनाई है। थाना गोसाई गंज निवासी सेमरी दरगाह मो. अख्तर पुत्र जान मोहम्मद उर्फ जानू को कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट दाेषी काे पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।थाना गोसाईगंज के एक व्यक्ति ने 11 फरवरी 2024 को नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियोग की विवेचना तत्कालीन धीरज कुमार ने की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त प्रभावी पैरवी की गयी। कोर्ट ने आरोपित को गुरुवार को पाॅक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्ता