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नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने लिपिका मित्रा के वकील को निर्देश दिया कि वो निर्मला सीतारमण को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
गुरुवार काे सुनवाई के दौरान निर्मला सीतारमण के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि समन जरुर मिला है लेकिन याचिका की प्रति नहीं मिली है। तब कोर्ट ने लिपिका मित्रा के वकील को निर्देश दिया कि वो निर्मला सीतारमण को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं।
कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था। लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया। याचिका में कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया।
सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी