जयपुर, 5 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित कर उसे बर्खास्त करने से जुडे मामले में डीएलबी निदेशक को 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निदेशक से पूछा
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