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नई दिल्ली, 12 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने 29 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 09 जून को आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में 06 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई 2025 को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
ईडी ने इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।
बतादें कि 07 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, सीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 04 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 03 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 07 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा