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हमीरपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में मंगलवार को आरोपी रोहित को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के ग्राम टीकापुर का है। वर्ष 2021 में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी करीब 16 वर्षीय बेटी के साथ गांव निवासी रोहित पुत्र रामसनेही ने छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा