चेक बाउंस मामले में दवा व्यवसायी ने किया सरेंडर, भेजा गया जेल
रांची, 16 मई (हि.स.)। न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में चेक बाउंस मामले में शनिवार को महालक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक और दवा व्यवसायी उमा शंकर प्रसाद ने सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उमा शंकर प्रसाद के खिलाफ गि
फाइल फोटो सिविल कोर्ट


रांची, 16 मई (हि.स.)। न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में चेक बाउंस मामले में शनिवार को महालक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक और दवा व्यवसायी उमा शंकर प्रसाद ने सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उमा शंकर प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था।

इस मामले में अदालत ने पूर्व में 30 जून 2025 को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष की सजा और 36 लाख 06 हजार रुपये आर्थिक दंड सुनाया था। इसके खिलाफ दायर अपील को न्यायायुक्त की अदालत ने 17 फरवरी को खारिज कर दिया था और सुनाई गई सजा और आर्थिक दंड को बरकरार रखा था।

अदालत ने उसे न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद वारंट जारी किया गया था। दरअसल, मीरा चौधरी से उसने वर्ष 2015 में करीब 24 लाख रुपये लिया था। बदले में चेक दिया। रुपये लौटाने के नाम पर टालमटोल किए जाने के बाद वर्ष 2020 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे