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--जिलाधिकारी को एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज, 16 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बी एल ओ शिक्षा मित्र के मृत्यु पर पत्नी को अनुग्रह राशि देने पर एक माह में विचार कर जिलाधिकारी वाराणसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने शहनाज बेगम की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका पर कहा गया कि शहनाज बेगम के पति की मृत्यु उस समय हुई थी जब वे बीएलओ की ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 17 फरवरी 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। जिसका पालन नहीं किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे