मां ने बेटी को संतान मानने से किया इनकार, हाईकोर्ट ने कहा बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन डीएनए टेस्ट जरूरी
जयपुर, 09 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में मां की ओर से याचिकाकर्ता को अपनी बेटी मानने से इनकार करने पर अदालत ने डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी को जबरन डीएन परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

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