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बांदा, 09 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2004 में चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा कुल 44 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला 26 नवम्बर 2004 का है। थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम तरखरी निवासी पप्पू पुत्र रामकिशोर को देशराज पुत्र महाबीर एवं लाल बाबू पुत्र बिन्दा प्रसाद ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान पप्पू की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना गिरवां में धारा 302/504 भादवि एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी तेजपाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान प्रभावी जांच करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्र द्विवेदी एवं विमल सिंह ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी बृजेश यादव एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप के अथक प्रयासों का भी अहम योगदान रहा।
न्यायालय बांदा ने दोनों अभियुक्तों देशराज पुत्र महाबीर निवासी पहाड़पुर थाना गिरवां तथा लाल बाबू पुत्र बिन्दा प्रसाद निवासी तरखरी थाना गिरवां, जनपद बांदा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह जानकारी लोक अभियोजक विमल सिंह ने दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह