फिरोजाबाद, 09 फ़रवरी (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को लूट के दोषी को 8 वर्ष 8 माह 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मक्खनपुर क्षेत्र निवासी रामरतन को 25 मार्च 2017 को
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