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सूरत, 14 फ़रवरी (हि.स.)। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है। दूसरी ओर शहर में शादी-विवाह का सीजन भी है। ऐसे में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है। अब सूरत शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर और भारी वाहनों के तेज हॉर्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा न आए और उन्हें शांत वातावरण में पढ़ाई करने तथा पर्याप्त नींद लेने का अवसर मिल सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी तैयारी में जुटे हुए हैं, जबकि शादी समारोहों के कारण शहर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे। इस संबंध में अभिभावकों और विद्यार्थियों द्वारा पुलिस को लगातार शिकायतें और प्रस्तुतियां दी जा रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने विद्यार्थियों के पक्ष में यह सार्वजनिक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार अब रात 10:00 बजे के बाद पार्टी प्लॉट, हॉल या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित डीजे के उपकरण और लाउडस्पीकर भी जब्त किए जा सकते हैं। साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा अभिभावकों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की थी कि लक्जरी बसों और भारी ट्रकों द्वारा अनावश्यक तेज हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और पढ़ाई प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले भारी वाहनों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे