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नोएडा, 09 जनवरी (हि.स.)। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आठ साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च होगा।
एडीजीसी क्राइम जय प्रकाश भाटी ने शुक्रवार काे बताया कि जेवर क्षेत्र में चार जुलाई 2023 की सुबह आठ साल की बच्ची अपने खेत में खजूर तोड़ने गई थी। आरोपित राहुल ने उसको जबरन पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के चिल्लाने पर लोग वहां एकत्र हुए तो आरोपित मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता के माता-पिता मौके पर पहुंचे। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। केस की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष ने आरोपित के खिलाफ कुल नौ गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि आरोपित पर दुष्कर्म (धारा-376 एबी आईपीसी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के गंभीर आरोप थे। हालांकि, पेश सबूतों के आधार पर ये आरोप साबित नहीं हो सके। लेकिन अन्य सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित ने नाबालिग पर आपराधिक बल प्रयोग कर उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई। इस आधार पर अदालत ने आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा-354बी और पॉक्सो एक्ट की धारा-10, 9 (एम) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को ठोस मानते हुए दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान/सुरेश
हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी