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जयपुर, 08 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक की 80 फीट की सेक्टर रोड पर अतिक्रमण से जुडे मामले में यूडीएच सचिव, जेडीए सचिव, जेडीए जोन-4 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि जब 2025 के मास्टर प्लान में यह रोड 80 फीट चौडाई में स्वीकृत है तो उस पर हो रहे अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए गए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शंकर कॉलोनी विकास समिति, जगतपुरा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक 80 फीट की सेक्टर रोड मास्टर प्लान में स्वीकृत है। इसके बावजूद इस सेक्टर रोड पर अतिक्रमण हो रखा है। कई जगह पर तो इस रोड की चौडाई आधी से भी कम रह गई है। जबकि दूसरी ओर टर्मिनल-2 पर आवाजाही के लिए इस रोड का उपयोग होने के चलते इस पर ट्रैफिक का भी दबाव बना रहता है। इसके चलते आए दिन यहां वाहनों के एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। इस रोड पर अतिक्रमण के संबंध में हुई शिकायत पर सीएमओ से भी जेडीए को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन अफसरों ने अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। इसलिए सेक्टर रोड से अतिक्रमण हटाए के निर्देश दिए जाए, ताकि यहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे और वाहनों की आवाजाही सही तरीके से हो सके। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक