लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव व अन्य पर आरोप तय करने का आदेश
नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो गया। स्पेशल जज विशा
राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली (फाइल फाेटाे)


नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो गया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 19 दिसंबर, 2025 को सभी आरोपितों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा था। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 103 आरोपित हैं जिसमें से पांच की मौत हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार फैसला टाल चुका है। 4 दिसंबर और 10 नवंबर, 2025 को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है।

कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई, 2025 को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सात अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी