आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी को पांच साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
मुरादाबाद के अपर जिला जल सात शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया निर्णय
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना


मुरादाबाद, 08 जनवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज सप्तम शैलेंद्र कुमार की अदालत ने चार साल पहले थाना पाकबड़ा क्षेत्र में एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गुरुवार को आरोपित सुखवीर को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है व 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने चार साल पहले 9 नवंबर 2021 को थाना पाकबड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बहन का रिश्ता बदायूं के उवैती के गांव के युवक के साथ तय किया था। इसकी जानकारी पर रतनपुर कलां निवासी सुखवीर ने उसकी बहन के फोटो एडिट कर उन्हें अश्लील बनाकर उन्हें मंगेतर को भेजा था।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल