यौन शोषण के आरोपित सब इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सिविल कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो


रांची,06 अगस्त (हि.स.)। प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपित सब इंस्पेक्टर रमेश भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

रमेश पर रांची में पढ़ाई कर रही छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। रमेश मूलरूप से गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जो सिमडेगा में पदस्थापित है। युवती की शिकायत पर रांची के महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि युवती और आरोपित के बीच इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपित अक्सर छात्रा के हॉस्टल आता था और कार में बैठकर पुंदाग स्थित फ्लैट में ले जाकर संबंध बनाता था। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने मारपीट कर शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवती ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे