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मुरादाबाद, 5 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में थाना पकवाड़ा क्षेत्र बैनामा करने के एवज में लिए 40 लाख रुपये वापस न देने के आरोप में पुलिस उपमहानिरीक्षक मुनिराज जी के आदेश पर दो के खिलाफ थाना पर केस दर्ज हुआ है।
थाना पाकबड़ा क्षेत्र के डींगरपुर रोड निवासी मो. अरशद ने डीआईजी को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसने लोधीपुर जवाहर नगर निवासी मो. रफी और मो. आरिफ निवासी स्टेशन रोड हरथला को बीती 31 दिसंबर 2024 को 40 लाख रुपये 370 वर्ग गज जमीन का बैनामा करने के लिए लिखित समझौता करके दिए थे। इसके बाद भी आरोपितों ने न ही बैनामा किया और न ही पूरा पैसा वापस किया। जब उसने अपने 40 लाख रुपये वापस मांगें तो आरोपितों ने बार-बार टहलाना शुरू कर दिया और रकम वापस नहीं दी।
तगादा करने पर बीती पांच जुलाई को मो. आरिफ ने अरशद के रिश्तेदार को फोन कर कहा कि अरशद को समझा दो, वह हमसे बार-बार तकादा न करे। हमने आज तक किसी के रुपये नहीं दिए हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। दोनों ने अरशद को 09 जुलाई की शाम करीब छह बजे दिल्ली रोड पाकबड़ा पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के दौरान दोनों आग बबूला हो गए। धमकी दी कि उसका एक ही बेटा है। उसे अगवा कर तुमसे दस लाख रुपये रंगदारी वसूल लेंगे। तुम्हारे साथ बेटे को जान से मार देंगे। पिछली बार गोली चलाई थी, लेकिन बच गया। इस बार नहीं बच पाएगा। पीड़ित ने डीआईजी से आराेपिताें के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सिविल लाइंस क्षेत्राधिकारी कुलदीप गुप्ता ने बताया कि इस मामले में डीआईजी ने पूरे मामले की जांच मुझे साैंपी थी। गहनता से प्रकरण की जांच के बाद रिपाेर्ट डीआईजी को दी है। उसी के आधार पर डीआईजी ने मंगलवार को थाना पाकबड़ा पुलिस को केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ------------------
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल