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प्रयागराज,05 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नवाबगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मंगलवार को जनपद न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के कक्ष संख्या एक के न्यायाधीश ने दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के पंडित का पूरा गांव निवासी पवन शुक्ला पुत्र राम प्रसाद शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2022 में नवाबगंज थाने में धारा 498(ए), 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उप्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन के तहत नवाबगंज थाने की पुलिस टीम प्रभावी ढंग से पैरवी किया। न्यायालय में उसके खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय एफ.टी.सी. कक्ष संख्या-01 के न्यायाधीश ने मंगलवार को धारा-302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल