फरार आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 87 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही की गई, ढोल बजाकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के दिए निर्देश
Proclamation proceedings were taken against the absconding accused under section 87 of CrPC


कठुआ 05 अगस्त (हि.स.)। बिलावर पुलिस स्टेशन में आरपीसी की धारा 380/511 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 68/2019 में फरार आरोपी के खिलाफ बिलावर पुलिस स्टेशन ने जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की है।

बार-बार प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी की पहचान भूषण कुमार पुत्र पुनू राम निवासी ढेर तहसील बिलावर जिला कठुआ के रूप में हुई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के अंतिम ज्ञात निवास पर जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 के तहत उद्घोषणा नोटिस चिपका दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उसके पैतृक इलाके में ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर से घोषणा करके आरोपी को निर्धारित समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। यह कार्यवाही बिलावर थाना पुलिस की टीम द्वारा की गई। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे भगोड़े के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को दें। आरोपी को शरण देने या उसकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया