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धर्मशाला, 03 जून (हि.स.)। नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी पाए गए जगदीश उर्फ पम्मा को अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 व सेक्शन 6 पोस्को एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना इंदौरा में 25 नवंबर 2023 को नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर थाना इंदौरा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोस्को एक्ट के तहत आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसकी नाबालिग बेटी को जगदीश उर्फ पम्मा, पुत्र सुभाष सिंह निवासी तड़या सुगाला, डाकघर डगला, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त मामले में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुये आरोपी जगदीश को 26 नवंबर 2023 को गिरफतार कर लिया। पुलिस ने इस मामले के सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 19 जनवरी 2024 को इस मामले का चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने इस मामले में बीते दिन 2 जून 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा पुत्र सुभाष सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया