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फिरोजाबाद, 04 जून (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र अन्तर्गत एक युवक 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल आते जाते रस्ते में छेड़छाड़ करता। युवक छात्रा को 11 नवम्बर 24 को पकड़ कर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने घर आकर मां को सारी बात बताई। उसने बताया युवक पहले भी उसके साथ घर ले जाकर दुष्कर्म कर चुका है।
घटना की थाने में पवन बघेल पुत्र प्रेम सिंह बघेल निवासी न्यू रामगढ़ थाना उत्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पवन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़