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जयपुर, 4 जून (हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और विवाह के बाद उसके पति को मारने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने वाले अभियुक्त श्याम उर्फ साहब सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई, बल्कि इसके चलते वह अवसाद में भी चली गई। अभियुक्त के इस गंभीर कृत्य को लेकर उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 19 जनवरी, 2022 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में पढने के दौरान रास्ते में ठेला लगाने वाला अभियुक्त उसके साथ छेड़खानी करता था। वहीं बाद में उसकी झूठी अफवाह फैलाने की धमकी देकर बात करने के लिए दबाव डाला। साल 2020 में वह निजी कॉलेज में काम करने लगी। इस दौरान एक दिन अभियुक्त ने उसके साथ उसे डरा धमका कर होटल में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद भी अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाए। जुलाई, 2021 में उसका विवाह होने के बाद भी अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने और पति को मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जब पीडिता ने तंग आकर विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके पति को उसके अश्लील वीडियो और फोटो भेज दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक