महिला प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक, मांगा जवाब
हाईकोर्ट जयपुर


जयपुर, 13 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत राज विभाग के गत 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायत सचिव व अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने यह आदेश लवली यादव की याचिका पर दिया।

मामले से जुडे अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता बारां जिले की मियाडा ग्राम पंचायत में प्रशासक के पद पर कार्यरत थी। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने उसे सुनवाई का मौका दिए बिना ही गत 8 मई को आदेश जारी कर प्रशासक पद से हटा दिया। इसके पूर्व उसे न तो जांच की कॉपी दी गई और ना ही सुनवाई का अवसर मिला। विभाग की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाए जाने वाले आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक