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नैनीताल, 13 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेश दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद गणेश जोशी से 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रति उत्तर देने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है।
मामले की सुनवाई गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हुई थी। मामले के अनुसार देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। याचिका में कहा गया कि जब 2022 में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब गणेश जोशी ने अपने शपथपत्र में कहा था कि उनकी के नामांकन में गणेश जोशी ने शपथपत्र में कहा था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति 9 करोड़ रुपये की। याचिका में कहा कि कैबिनेट मंत्री ने बागवानी क्षेत्र सहित जैविक खेती को लेकर विदेश टूर और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता