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जालौन, 13 जून (हि.स.)। उरई स्थित विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश सुरेश कुमार ने अमीर हमजा हत्याकांड में आरोपित राशिद को दोषी करार दिया। राशिद को आजीवन कारावास की सजा के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
घटना 5 अप्रैल 2021 की शाम करीब 6:30 बजे की है। मृतक अमीर हमजा गांव की एक दुकान से सामान खरीदकर लौट रहा था। कलंदर के घर के पास आरोपित राशिद ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से अमीर हमजा की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के परिजन अब्दुल वाहिद ने थाना कदौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 7 अप्रैल 2021 को आरोपित राशिद को गांव के ट्यूबवेल के पीछे से गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी मिला। तब से वह जेल में बंद है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। बचाव पक्ष के तर्कों के बावजूद अदालत ने राशिद को हत्या का दोषी माना। 13 जून 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।
आरोपित पर पहले भी एक अन्य मामले में समझौते का दबाव बनाने का आरोप था। उस मामले में वह फरार चल रहा था। पीड़ित परिवार ने अदालत के इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा