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नई दिल्ली, 13 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइव टीवी शो में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पत्रकार के. श्रीनिवास राव को जमानत दे दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के राव को रिहा करने का आदेश दिया।
70 वर्षीय पत्रकार श्रीनिवास राव को 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। राव पर आरोप है कि उनके एक टीवी शो में 6 जून को एक पैनलिस्ट ने अमरावती को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि श्रीनिवास ने खुद टीवी के लाइव शो में ऐसा बयान नहीं दिया था। याचिका में कहा गया था कि बतौर पत्रकार श्रीनिवास की अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने श्रीनिवास राव से कहा कि वो अपने शो में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करें और किसी को ऐसा करने की अनुमति भी नहीं दें।
हिन्दुस्थान समाचार /संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी