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जौनपुर,13 जून (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को खेतासराय थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को दाेष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने 6 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बेटी की शादी हरियाणा में हुई थी। वहां एक-दो महीने रहने के बाद वह वापस गांव पर आ गई। उसके गांव में अरविंद निवासी कमालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की रिश्तेदारी थी। जहां वह आता जाता था और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करते हुए परेशान करता था। मना करने पर गाली गुप्ता देता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपित ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता से आरोपित ने विवाह कर लिया और एक बच्चा भी पैदा हो गया। तब पीड़िता ने अपना बयान बदल दिया और आरोपित को बचाने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा साक्ष्य परीक्षण व बहस के पश्चात न्यायालय ने पीड़िता के पूर्व के बयान के आधार पर आरोपित के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव