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फिरोजाबाद, 9 मई (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को चोरी व माल बरामदगी के दोषी को तीन वर्ष, छह महीने की सजा सुनाई है।
थाना रसूलपुर पुलिस ने अकरम पुत्र मजीद मोहल्ला व्यापारी खंदौली आगरा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ था।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अकरम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष, छह महीने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र यादव ने की है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़