वाराणसी में पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में निगरानी अर्जी स्वीकार
—श्री रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर वादी अशोक कुमार ने दाखिल की थी निगरानी अर्जी वाराणसी,09 मई (हि.स.)। प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वाराणसी में उनके खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी विशेष
वाराणसी में पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में निगरानी अर्जी स्वीकार


—श्री रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर वादी अशोक कुमार ने दाखिल की थी निगरानी अर्जी

वाराणसी,09 मई (हि.स.)। प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वाराणसी में उनके खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने स्वीकार कर ली है।

श्री रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर निगरानी अर्जी वादी अशोक कुमार ने दाखिल किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत में वादी के अधिवक्ता नदीम अहमद खान और उनके सहयोगियों ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली और साक्ष्य का अवलोकन किया। इसके बाद निचली अदालत को इस मामले को पुनः सुनकर निर्णय देने का निर्देश दिया।

बताते चले एसीजेएम प्रथम/एमपी-एमलए कोर्ट की अदालत में 25 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अधिवक्ता अशोक कुमार ने जिला जज की अदालत में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया था। जो विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में स्थानांतरण किया गया। तत्कालीन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इस पर अधिवक्ता अशोक कुमार ने 24 जनवरी 2023 को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की थी। इसके बाद अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी