सिख विरोधी दंगा मामले में नहीं दर्ज हाे सका सज्जन कुमार का बयान
नई दिल्ली, 9 मई (हि.स.)। दिल्ली के सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले के आरोपित सज्जन कुमार आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। सज्जन कुमार का बयान दर्ज होना था लेकिन नये जज की ओर से प्रश्न तैयार किये जाने की वजह से बयान दर्ज नहीं कि
सिख विरोधी दंगा मामले में नहीं दर्ज हाे सका सज्जन कुमार का बयान


नई दिल्ली, 9 मई (हि.स.)। दिल्ली के सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले के आरोपित सज्जन कुमार आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। सज्जन कुमार का बयान दर्ज होना था लेकिन नये जज की ओर से प्रश्न तैयार किये जाने की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार कोर्ट में सशरीर पेश हुआ। कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने लोगों से सुना कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।

23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।

मामला जनकपुरी का है। 1 नवंबर, 1984 सिख विरोधी दंगे के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन इलाके में गुरचरण सिंह को जिंदा जला दिया गया जिससे उनकी मौत हुई थी। इन दोनों मामलों में 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार /संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी