जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपितों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांची, 09 मई (हि.स.)। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले के 6 आरोपितों को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। आरोपित जवानों की ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज क
फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट


रांची, 09 मई (हि.स.)। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले के 6 आरोपितों को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। आरोपित जवानों की ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

सीआईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बीते 3 मई को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय और अभिलाष कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपितों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

सभी आरोपित इंडियन रिजर्व बटालियन-8 के जवान है। सीआईडी ने आरोपितों को उक्त मामले में 25 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से सभी जेल में ही हैं।

उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे