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नई दिल्ली, 15 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में शिकायत दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।
ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है। ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। ये मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित है। उसके बाद कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहां से संबंधित केस की फाइल तलब करने का आदेश दिया।
इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय-----------
हिन्दुस्थान समाचार / सुनीत निगम