डीजीपी कराए चेक बाउंस के आरोपित के गिरफ्तारी वारंट की तामील
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जयपुर, 24 अक्टूबर (हि.स.)। चैक अनादरण मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने बीस लाख रुपये के चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले में आरोपित के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं होने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह आरोपित गोपाल सिंह बोहरा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील कराए। पीठासीन अधिकारी ललिता कुमारी सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने पांच व दस साल से ज्यादा पुराने केसों के जल्द निस्तारण के सख्त निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में आरोपित के गिरफ्तारी वारंट की तामील सुनिश्चित करना जरूरी है।

मामले से जुडे अधिवक्ता एसजे मूथा ने बताया कि आरोपित ने परिवादी रघुवीर सिंह से निजी जरूरतों के लिए 20 लाख रुपये उधार लिए थे। वहीं इस राशि के भुगतान के लिए उसे चेक दिए, लेकिन यह चेक 29 मई 2018 को आरोपित के हस्ताक्षर अलग होने के चलते बाउंस हो गया। उसने आरोपित को विधिक नोटिस भी दिया, लेकिन फिर भी चेक राशि का भुगतान नहीं किया। जिस पर उसने आरोपित के खिलाफ एनआई एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट में परिवाद दायर कर चेक राशि जुर्माने सहित दिलाने की गुहार की। मामले में अदालत की ओर से जारी वारंट की तामील नहीं होने से प्रकरण की ट्रायल आगे नहीं बढ पाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक