हत्या के मामले में गवाह रहे थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
अपर जिला सत्र न्यायाधीश का आदेश एसपी करायें हाजिर हमीरपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। फर्रुखाबाद में हत्या के एक मामले में गवाह रहे सुमेरपुर थानाध्यक्ष को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को तामील कराने के निर्देश दि
हत्या के मामले में गवाह रहे थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी


अपर जिला सत्र न्यायाधीश का आदेश एसपी करायें हाजिर

हमीरपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। फर्रुखाबाद में हत्या के एक मामले में गवाह रहे सुमेरपुर थानाध्यक्ष को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को तामील कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में सुमेरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बुधवार को बताया कि चुनावी व्यस्तताओं की वजह से तारीखों में अदालत नहीं जा सके थे। अब अगली तारीख में वह अदालत में अपना बयान दर्ज करायेगें।

सुमेरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार कई वर्ष पूर्व फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाने में तैनात थे। तैनाती के दौरान हत्या के मुकदमे में राज्य बनाम रामसेवक में यह गवाह हैं। मुकदमा अधिक पुराना होने के कारण उच्च न्यायालय ने अतिशीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं, लेकिन दरोगा के हाजिर नहीं होने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

फर्रुखाबाद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को भेजे गैर जमानती वारंट में निर्देशित किया है कि वह गैर जमानती वारंट एवं धारा 350 का नोटिस स्वतः तामील करायें और 18 जुलाई को न्यायालय में हाजिर करायें। इस मामले में सुमेरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बुधवार को बताया कि चुनावी व्यस्तताओं की वजह से तारीखों में अदालत नहीं जा सके थे। अब अगली तारीख में वह अदालत में अपना बयान दर्ज करायेगें।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा / जीतेन्द्र कुमार पांडे / राजेश