दुष्कर्म के आरोपित को 7 वर्ष की कैद और अर्थदण्ड
जौनपुर, 03 फरवरी (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी को बहला
दुष्कर्म के आरोपित को 7 वर्ष की कैद और अर्थदण्ड


जौनपुर, 03 फरवरी (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपित युवक को 7 वर्ष के कारावास व 15000 अर्थदंड से शुक्रवार को दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री 16 वर्ष की है जो कक्षा नौ में पढ़ती है। 7 मई 2017 की रात उसकी पुत्री उसके साथ सोयी थी जो रात 1 बजे तक उसके साथ थी लेकिन जब भोर में उसकी नींद टूटी तो वह बिस्तर पर नहीं थी। काफी तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। परिजनों के अनुसार रोहित सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी किशुंदासपुर थाना मीरगंज नामक युवक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बरामद होने पर पीड़िता किशोरी ने बयान दिया कि आरोपित उसे बनारस भगा ले गया था और होटल में उसे उसके साथ दुष्कर्म करता था। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित रोहित सिंह को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 15000 अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश