हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश,चार सप्ताह के भीतर जवाब करें पेश
नैनीताल, 18 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं व आंचल फैक्टरी रायपुर देह
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश,चार सप्ताह के भीतर जवाब करें पेश


नैनीताल, 18 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं व आंचल फैक्टरी रायपुर देहरादून की ओर से दूग्ध में मिलावट करके अधोमानक दूग्ध की सप्लाई किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।मामले के अनुसार हल्द्वानी चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 में लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ की ओर से बदायूं की नीलकंठ डेरी से दूध मंगाया गया। जिन टैंकरों से दूध आया उनका वजन तक नही किया जब वजन किया तो उनमें 3 से 4 हजार लीटर दूध कम पाया गया। 20 अक्टूबर 2021 को फिर इसी डेयरी से 48 टैंकर दूध मंगाया गया जिसका परीक्षण करने पर एल्कोहॉल की मात्रा पाई गई। 15 अक्टूबर 2022 को आंचल डेयरी रायपुर देहरादून की ओर से प्राची डेरी से दूध खरीदा। जब इस दूध की 4 जनवरी 2023 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच की तो दूध में मेलालाइन की मात्रा अधिक पाई गई।

याचिका में कहा कि मैलालाइन एक कार्बन रसायन है जिसका उपयोग डेयरी उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है जब इसकी मात्रा मानक से अधिक हो जाती है तो इससे गर्दे से संबंधित बीमारी हो जाती है और कभी यह कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है।

याचिकाकर्ता ने इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सारे सबूतों के साथ 10 जनवरी 2024 को राज्य के मुख्य सचिव , सचिव गृह व डीजीपी को प्रत्यावेदन दिया लेकिन इस प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई नही हुई। जनहित याचिका में सचिव डेरी, गृह सचिव, खाद्य सचिव, डीजीपी, जीएम आंचल डेरी, जीएम लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ, मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तराखंड को आपरेटिव डेयरी, पूर्व डेरी सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पूर्व डेरी सचिव वीआर पुरषोत्तम, मुकेश बोरा अध्यक्ष नैनिताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं, सौरभ बहुगुणा केबिनेट मंत्री डेरी विकास व जिला अधिकारी नैनीताल को पक्षकार बनाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/रामानुज