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नैनीताल, 18 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में पांच जून 2023 के एक सरकारी आदेश में भेदभाव करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए चार जून की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकारी नीति में स्पष्ट असमान व्यवहार के लिए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल के गौरव सिंह खरोला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में पांच जून 2023 के एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें भेदभाव किया गया है। याचिका में कहा कि यह आदेश दोनों हाथों से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से वंचित किया गया है। याचिका में कहा कि जबकि यह लाभ उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी/प्रभात