हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश
नैनीताल, 18 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता क
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश


नैनीताल, 18 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण होने तक लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें आग्नेय अस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए और उनके प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार तल्लीताल थाना क्षेत्र निवासी मनमोहन समन व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान आग्नेय अस्त्र जमा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मामलों में समीक्षा व मूल्यांकन किया जाना होता है। यदि सक्षम प्राधिकारी की ओर से यह पाया जाता है कि अस्त्र धारक द्वारा हथियार के दुरुपयोग की संभावना है तो आग्नेयास्त्रों को जमा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अस्त्र धारक को एक उचित आदेश पारित करना आवश्यक है। लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया।

जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल ने तल्लीताल थानाध्यक्ष से मांगी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं का आग्नेय अस्त्र आत्मरक्षा के लिए उन्हीं के कब्जे में रहना उचित प्रतीत होता है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर देंगे। इसके बाद याचिका निस्तारित कर दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/रामानुज