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जयपुर, 14 अगस्त (हि.स.)। सेशन कोर्ट परिसर में जगह की कमी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने योजना का प्लान पेश करने के लिए हाईकोर्ट से दो सप्ताह का समय लिया है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता दीनदयाल खंडेलवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में कहा गया कि कोर्ट परिसर में जगह कम पड़ने से यहां आने वाले पक्षकारों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ कोर्ट स्टाफ को परेशानी होती है। पूर्व में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सीकर रोड पर नींदड में सौ बीघा और अजमेर रोड पर गांव पीपला भगतसिंह में कोर्ट बिल्डिंग के लिए भूमि आरक्षित रखी गई है। वहीं बाद में सुनवाई के दौरान अदालत ने मौजूदा कोर्ट परिसर के विस्तार की मंशा जताई थी। इस पर महाधिवक्ता ने अदालत को कहा था कि महानगर प्रथम और एमएसीटी कोर्ट की इमारत के जगह नई बहुमंजिला इमारत बनाने की प्लानिंग की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक