सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे अदालतें चलाने की मांग पर सभी उच्च न्यायालय को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने लोगों के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर देशभर की अदालतों में चौबीसों घंटे विचार करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर के सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्य
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने लोगों के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर देशभर की अदालतों में चौबीसों घंटे विचार करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर के सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

याचिका अधिवक्ता महेराविश रीन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अक्सर नागरिकों को रात में गिरफ्तार किया जाता है या सुबह-सुबह डेमोलेशन कर दिया जाता है। कार्रवाई वीकेंड में की जाती है ताकि उस दौरान संवैधानिक कोर्ट बंद रहें। याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जब कोर्ट बंद होते हैं और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा रही होती है तो एक नागरिक असहाय हो जाता है इसलिए कोर्ट में काम के घंटे और सीमित रुप से वेकेशन बेंच गठित करना जरुरी है।

याचिका में मांग की गई है कि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में समय से न्याय मिले इसके लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं। इसके लिए संवैधानिक अदालतों में ऐसा रोस्टर बनाया जाए, ताकि चौबीसों घंटे न्याय का दरवाजा खुला रहे। निचली अदालतों में भी ड्यूटी जज तैनात किए जाएं। इस किस्म की अदालतें डिजिटली पहुंच वाली होनी चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह