सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत 5 पर लगाया तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अपने कॉमेडी शो में दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने वाले कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अपने कॉमेडी शो में दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने वाले कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश तब जारी किया जब कोर्ट को सूचित किया गया कि समय सैना ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हुए किसी भी दिव्यांग को अपने शो में नहीं बुलाया।

कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उनके इस व्यवहार की वजह से कोर्ट ने रैना और चार अन्य पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम दो हफ्ते में जमा करने का आदेश दिया।

27 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो महीने में कम-से-कम दो बार दिव्यांगों के लिए धन एकत्र करने वाले (फंड रेजिंग) इवेंट करें ताकि उससे आने वाले पैसों से दिव्यांगों के साथ-साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों का भी इलाज किया जा सके। कोर्ट ने इन कॉमेडियंस से कहा था कि वो महीने में दो बार ऐसे एपिसोड दिखाएं, जिनमें दिव्यांग मेहमान या पैनलिस्ट बनकर आएं। ऐसे एपिसोड में दिव्यांगों की कहानियां दिखाएं, जिनमें उनकी मुश्किलें, चुनौतियों और उपलब्धियों को शामिल किया जाए, ताकि जागरुकता बढ़े और समाज में दिव्यांगों की सकारात्मक छवि बन सके लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

याचिका क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन ने दायर की है। याचिका में समय रैना द्वारा दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन शो के कंटेंट के रेगुलेशन का दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह